Indian railways Rule : भारतीय रेलवे से रोजाना कई लोग सफर करते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की टिकट कंफर्म होती है तो वहीं कई यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हैं। ऐसे में कई बार कंफर्म टिकट वाले यात्री देरी की वजह से ट्रेन मिस कर देते हैं और किसी अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि इस दौरान उनकी सीट खाली रहती है।
लेकिन भारतीय रेलवे के नए नियम (Indian Railway Rule) के अनुसार अगर कोई यात्री ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद अपनी सीट पर नहीं मिलता है, तो उसके टिकट को कैंसल कर दिया जाएगा और वह सीट वेटिंग टिकट पर सफर कर रहे किसी अन्य यात्री को दे दी जाएगी। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि यात्री तय समय पर उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़े, जहाँ से उसे अपनी यात्रा शुरू करनी है।
10 मिनट की देरी और छीन जाएगी सीट
रेलवे के नए नियम (Indian Railway Rule) के मुताबिक अगर टीटीई को यात्री की सीट खाली मिलती है, तो वह 10 मिनट तक यात्री के आने का इंतजार करेगा। लेकिन अगर 10 मिनट बाद भी उस सीट पर यात्री नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में यात्री को अनुउपस्थित मान लिया जाएगा और उसकी सीट किसी अन्य यात्री को सौंप दी जाएगी। जबकि पहले यात्री के सीट पर न मिलने की स्थिति में टीटीई उसकी उपस्थिति मार्क कर देता था।
इस वजह से यात्री ट्रेन छूट जाने की स्थिति में किसी अन्य स्टेशन से गाड़ी पकड़ लेते थे और उन्हें सफर करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी और उन्हें अपनी सीट पर उपस्थित रहना पड़ेगा। हालांकि यह बात अलग है कि ट्रेन के स्टेशन से निकलने के बाद टीटीई को सीट तक पहुँचने में वक्त लग जाता है, इसलिए यात्री के पास अपनी सीट रिजर्व रखने के लिए 25 से 20 मिनट का समय होता है।