Indian Railways Rule: भारत में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की कोई कमी नहीं है, जिनकी सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर अलग-अलग दुकानें मौजूद होती हैं। इसके अलावा कई लोग चाय और समोसा लेकर ट्रेन की खिड़की के पास ही पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
लेकिन अगर आप इस चीज को अपने लिए सुविधा मानते हैं, तो वहीं रेलवे के लिए यह लोग असुविधा की वजह बन जाते हैं। दरअसल रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय, समोसा या पानी की बोतल बेचने वाले लोग डुप्लीकेट या घटिया क्वालिटा का सामान बेचते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के स्वास्थ्य और जेब पर दोहरा वार होता है।
क्या कहता है रेलवे का नियम?
ऐसे में अगर आप ट्रेन में यात्रा करने के दौरान प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर मौजूद दुकान से सामान खरीदते हैं और उसके बदले आपसे ज्यादा कीमत को वसूल किया जाता है, तो आप इसकी शिकायत सीधे रेलवे विभाग में कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई निमय बनाए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है।
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स्टेशन पर किसी सामान को तय मूल्य या MRP से अधिक कीमत पर बेचना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए दुकानदार पर सख्त कार्यवाही हो सकती है। इसके लिए यात्री रेलवे की हेल्पलाइन 139 नंबर पर कॉल करके वेंडर या दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके खिलाफ भारतीय रेलवे द्वारा एक्शन लिया जाएगा।
ऐसे में वेंडर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के दौरान आपको रेलवे अधिकारियों को कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें स्टॉल का नाम, दुकानदार का नाम, स्टेशन का नाम और प्लेटफॉर्म नंबर आदि शामिल होता है। इसके साथ ही आपको सामान और उसे खरीदने की तारीक के बारे में भी सही डिटेल्स देनी होगी।
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