भारत की ज्यादातर आबादी अपनी यात्रा ट्रेन के सहारे पूरा करती हैं। लेकिन कई बार कोई व्यक्ति अपना टिकट कंफर्म करा लेता है लेकिन बाद में किसी कारणवश वह उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाता जिसके वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता है।
हालांकि, रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है और अब ऐसे यात्री अपना कंफर्म टिकट किसी और यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं।
ट्रेन शुरू होने से 24 घंटे पहले करना पड़ेगा रिक्वेस्ट
बता दे कि भारतीय रेलवे के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंफर्म टिकट लिया है और वह इस यात्रा को किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह अपना कंफर्म टिकट अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि, उसे ट्रेन शुरू होने से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट देना होगा।
जिसके बाद उस व्यक्ति का नाम टिकट से हटाकर उस नए यात्री का नाम टिकट पर जोड़ दिया जाएगा गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ परिवार के लोगों में ट्रांसफर हो सकता है और एक बार किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर होने के बाद से यह टिकट दोबारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
किसको किसको मिलेगा इसका लाभ
अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो ट्रेन शुरू होने के 24 घंटे पहले आपको टिकट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालनी होगी। वही यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है या फिर कोई त्यौहार है तो आपको ट्रेन शुरू होने के 48 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। इस सेवा का लाभ एनसीसी उम्मीदवार भी उठा सकते हैं।
ऐसे होगा ट्रांसफर आपका कंफर्म टिकट
अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके टिकट की प्रिंट और जिस व्यक्ति को आप अपना टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड लेकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट ट्रांसफर का आवेदन करना होगा।
हालांकि, गौरतलब करने वाली बात यह है कि यह आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह आवेदन ट्रेन शुरू होने के 24 घंटे पहले किया गया हो।
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