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New Leave Policy : इन कर्मचारियों की हुई मौज, 30 की जगह अब 42 दिनों की छुट्टी, जानें शर्तें

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New Leave Policy : केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत, कर्मचारियों की छुट्टी में इज़ाफा हुआ है। चलिए जानते हैं, नए नियम के तहत कितने दिन की मिलेगी छुट्टी और इसका उपयोग कैसे और कब कर सकते हैं।

New Leave Policy के तहत 42 दिन की मिलेगी छुट्टी

सरकार ने नई छुट्टी नीति (New Leave Policy) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब 42 दिन का अवकाश प्रदान करने का फैसला किया है। हालांकि, इस नई छुट्टी नीति में सरकार द्वारा कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं।  

पहले प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी मिलती थी

कर्मचारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार, प्रति वर्ष 30 दिन की आकस्मिक छुट्टी मिलती है। दूसरे व्यक्ति की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष छुट्टी दी जाएगी।

क्या है, छुट्टी की शर्त

यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी शरीर के किसी अंग का दान करता है, तो उसे 42 दिन की विशेष अवकाश (Special Emergency Leave) की सुविधा मिलेगी। डीओपीटी के द्वारा इस बारे में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है। इसे एक प्रमुख चिकित्सा क्रिया के रूप में माना जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को 42 दिन की अवकाश प्रदान की जाएगी ताकि वह रिकवर हो सके।

यह नई लीव पॉलिसी अप्रैल माह से प्रभावी हो गई है। इस नियम से रेलवे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा (All India Service) के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसे केवल कुछ कर्मचारियों के लिए ही लागू किया गया है।

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News Desk
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