अगर आप देश के जागरूक नागरिक हैं, तो आपको आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख के बारे में जानकारी जरूर होगी। आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2022 तय की है, जिसके तहत सभी टैक्ट पेयर्स को समय रहते अपना आईटीआर फाइल करना होगा।
देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती की वजह से टैक्स चोरी करने वाले लोगों की नाक में दम हो रखा है, क्योंकि आयकर विभाग नागरिकों के बैंक ट्रांजेक्शन पर खास नजर बनाए रखता है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स की निगरानी में आने से बचना चाहते हैं, तो आपको लेन देन की प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहना चाहिए।
10 लाख से ज्यादा कैश न करें जमा
अगर आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो आपको उसकी लिमिट पता होनी चाहिए। क्योंकि बचत खाते में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, वहीं करेंट अकाउंट में सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करवाने से बचना चाहिए।
न बढ़ाए क्रेडिट कार्ड का बिल
आजकल बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करते हैं, जिसका भुगतान बिल के रूप में किया जाता है। ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं, तो उस स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
फिक्सड डिपॉजिट में निवेश
कई लोग बैंक में फिक्सड डिपॉजिट में पैसा निवेश कर लेते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश एफडी में जमा करवाते हैं तो आयकर विभाग द्वारा आपकी कमाई के स्रोत के बारे में पूछताछ की जा सकती है।
कैश में न करें लेनदेन
जमीन और प्रॉपर्टी की खरीददारी से जुड़े मामलों में आयकर विभाग खास नजर रखता है, लिहाजा अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा रकम का लेनदेन प्रॉपर्टी के नाम पर करता है तो इनकम टैक्स उसे नोटिस भेज सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए चेक या ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए।
शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन
कई लोग शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर टैक्स चोरी करने का काम करते हैं, ताकि आयकर विभाग की नजरों से बचा जा सके। ऐसे में अगर आप शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आयकर विभाग आपके घर में छापा मार सकता है।
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