Traffic Rules For Two Wheeler : देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फॉर व्हीलर वाहन शामिल हैं। ऐसे में सड़क पर चलने वाले गाड़ियों को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चालान काट दिया जाता है।
ऐसे में अगर आपके पास टू व्हीलर वाहन है, तो उसे लेकर सड़क पर उतरने से पहले आपको नए ट्रैफिक नियमों के बारे में पता होना अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसी बाइक और स्कूटर का चालान काट रही है, जिन्हें जानबूझ कर मॉडिफाई करवाया गया है।
टू-व्हीलर को न करवाए मॉडिफाई
इन दिनों युवा लड़के लड़कियाँ अपने टू व्हीलर वाहन को मॉडिफाई करवा लेते हैं, ताकि उनकी बाइक या स्कूटर दिखने में ज्यादा आकर्षक लगे। लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार टू व्हीलर को मॉडिफाई करवाना गैर कानूनी है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस 25 हजार रुपए का चलाना काट सकती है। इसके अलावा टू व्हीलर को मॉडिफाई करवाने के जुर्म में गाड़ी को सीज भी दिया जा सकता है, जबकि लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
मॉडिफाई साइलेंसर से करें परहेज
अगर आप भी बुलेट या स्पोर्ट्स बाइक का इस्तेमाल करते हैं और उसके साइलेंसर को मॉडिफाई करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जरा सर्तक हो जाइए। टू व्हीलर में साइलेंसर को मॉडिफाई करवा कर तेज आवाज वाला साइलेंसर लगवाना कानून अपराध है, क्योंकि इससे साउंड पॉलीयूशन होता है। ऐसे में अगर आपके टू व्हीलर में मॉडिफाई साइलेंसर होगा, तो ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है।
टू व्हीलर पर नहीं लगेगी फैंसी नंबर प्लेट
कई लोग अपने टू व्हीलर को आकर्षक और कूल लुक देने के लिए उसके ऊपर फैंस नंबर प्लेट लगवाते हैं, जिससे कई बार गाड़ी का नंबर समझने में दिक्कत होती है। ऐसे में नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार टू व्हीलर पर फैंस नंबर प्लेट लगवाना गैर कानूनी है, जिसके लिए बाइक चालक का 25 हजार रुपए का चालान काटा जा सकता है।
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