PM Matsya Sampada Yojana: प्रधानमंत्री Narendra Modi जी ने PM Matsya Sampada Yojana की शुरुआत सितंबर 2020 को की थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को मत्स्य पालन (Fish Farming) के लिए प्रशिक्षण और ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना मत्स्य पालन के क्षेत्र में चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना है। अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करके आप इस योजना के अंतर्गत आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
आजकल लोग पैसा कमाने के नए-नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। इसमें किसान भी पीछे नहीं है। किसानों के बीच में मुर्गी पालन, मछली पालन आदि प्रकार के व्यवसाय बहुत तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही है।
भारत सरकार मछली पालन (Fish Farming) में रुचि रखने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में किसानों को भरपूर सहयोग प्रदान कर रही है। जिसके तहत भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मत्स्य संपदा योजना का बढ़-चढ़कर प्रचार प्रसार कर रही है। और इसमें रुचि रखने वाले किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को मछली पालन का व्यवसाय करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।
किसे और कितनी मिलेगी सब्सिडी?
अब यदि हम बात करें इस में मिलने वाले अनुदान की तो इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और महिलाओं को सरकार द्वारा 60% सब्सिडी दी जाती है। और अन्य सभी वर्गों को 40% तक का अनुदान मिलता है।
PM Matsya Sampada Yojana में आवेदन करने की योग्यता (Eligibility For PM Matsya Sampada Yojana) : इस योजना के अंतर्गत देश के सभी मछली पालन और किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना की शर्तों के मुताबिक आवेदक को भारत का स्थाई नागरिक होना अनिवार्य है। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों या अन्य लोगों को इस योजना के अंतर्गत तुरंत लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
कैसे और कितना मिलेगा लाभ? (Benefits Of PM Matsya Sampada Yojana)
इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के कथनानुसार मछली पालन (Fish Farming) के व्यवसाय को हमेशा मुनाफे का व्यवसाय माना जाता है। यदि किसान इस योजना से जुड़कर मछली पालन करता है तो वह अधिकतम लाभ कमा सकता है। मछली पालन का व्यवसाय इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी भूमि में मछली पालन कर रहे हैं, आप जितनी ज्यादा भूमि में मछली पालन करेंगे आपका मुनाफा उतना ही अधिक होगा।
पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यदि मत्स्य पालक अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है, तो उसे 1.60 लाख का ऋण बिना गारंटी के सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसान को इससे ज्यादा ऋण आवश्यकता है, तो मछली पालक अधिकतम 3 लाख तक का ऋण सरकार से स्वीकृत करा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए इस ऋण पर अन्य ऋणों की तुलना में किसान को कम ब्याज देना पड़ता है।
यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसकी अधिकारिक सरकारी वेबसाइट https://dof.gov.in/pmmsy पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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