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अब सड़कों के किनारे दुकान लगाने वाले पा सकते हैं 50 हजार तक का लोन, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन

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PM SVAnidhi Yojana: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना (PM Street Vendor’s Atma Nirbhar Yojna) को शुरू किया गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना (PM SVANidhi Yojana) का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 जुलाई 2020 को किया गया था। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शहरी व आवास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3628 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा मंजूर किया गया था।

PM Svanidhi Yojana Kya Hai : इस योजना के अंतर्गत सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों को सरकार द्वारा ₹10,000 का लोन बिना किसी भी प्रकार की गारंटी के दिया जाता है।

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना के अंतर्गत कितना लोन ले सकते हैं?

PM SVANidhi Yojna के तहत सड़क के किनारे ठेला, रेहड़ी पटरी लगाकर जो लोग सब्जी, फल, मूंगफली, जूते, कपड़े या कोई अन्य वस्तु बेचते हैं। ऐसे लोगों को भारत सरकार द्वारा बिना गारंटी के लोन उपलब्ध करवाया जाता है। ये भी पढ़ें – मछली पालन के लिए सरकार दे रही है 60% तक की सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन

इस योजना में आपको सबसे पहले ₹10000 का लोन सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है, फिर इसके बाद जब आप वह ₹10000 का लोन सरकार को निश्चित समय के अंदर चुकता कर देते हैं। इसके बाद आपको सरकार से ₹20000 का लोन ले सकते है। फिर जब यह लोन भी सरकार को आप वापस कर देते हैं। तो जरूरत पड़ने पर आप सरकार से ₹50000 का लोन ले सकते है। तो आइए अब हम आपको इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हैं।

Street Vendor

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना का लाभ किसे मिल सकता है?

पीएम एसवीए निधि योजना (PM SVANidhi Scheme) से सड़क किनारे फुटपाथ पर ठेला, रेहड़ी पटरी लगाकर दुकान चलाने वाले फल, सब्जी, घर का सामान इत्यादि की दुकान लगाने वाले लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाली शर्तों में एक शर्त सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार आवेदनकर्ता 24 मार्च 2020 या उससे पहले से इस कार्य को कर रहा हो। 

इस योजना का लाभ लेने लिए आवेदनकर्ता के पास शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडर सर्टिफिकेट या कोई आईडी कार्ड होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदनकर्ता का नाम सर्वेक्षण सूची में होना चाहिए। जिन लोगों के पास यह सब नहीं है वह लोग सरकारी वेब पोर्टल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग के लिए आवेदन करके उसे प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना में आवेदन कैसे करें? (PM Svanidhi Yojana Online Apply 2022)

यदि आप वेब पोर्टल से पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना  (PM Street Vendor’s Atma Nirbhar Yojna) में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको pmsvanidhi.mahua.org.in से अप्लाई करना होगा। इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी (CSC) से भी आवेदन करवा सकते हैं।

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना  योजना में 1 साल के लिए मिलती है कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा:

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना (PM SVANidhi Scheme) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर को 1 साल के लिए कॉलेटरल फ्री लोन की सुविधा सरकार देती है। जिसका मतलब है कि वेंडर्स को कर्ज लेने के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। और लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा इस लोन को वर्ष भर के भीतर किश्तों में चुकाया जा सकता है। जिस पर पड़ने वाले ब्याज़ पर सरकार 7 फ़ीसदी सब्सिडी देती है।

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना की सब्सिडी कैसे मिलती है?

लोन का भुगतान समय से पहले करने पर पूरी सब्सिडी आपके बैंक खाते में आ जाती है। यदि लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा कैशलेस लेनदेन अधिक होता है, तो सरकार द्वारा 1200 रुपये प्रतिवर्ष कैशबैक भी दिया जाता है। ये भी पढ़ें – अब विदेश में भी फसल बेच सकेंगे भारतीय किसान, सरकार ने लॉन्च की नई योजना

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News Desk
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