House Rent Rule : दुनिया के लगभग हर छोटे बड़े शहर में किरायेदार रहते हैं, जो हर महीने मकान मालिक को घर का किराया (House Rent) अदा करते हैं। ऐसे में कई बार मकान मालिक और किरायेदार के बीच रेंट को लेकर विवाद हो जाता है, जिसमें से ज्यादातर मामलों में किरायेदार समय पर किराये का भुगतान नहीं करते हैं और इस बात से मकान मालिक परेशान हो जाते हैं।
ऐसे में अगर आप भी मकान मालिक हैं और किरायेदार की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुके हैं, तो आपको उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के बजाय समझदारी से मामले को सुलझा लेना चाहिए। इसके लिए किरायेदार को घर किराये पर देने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, जिसे कई बार मकान मालिक द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है।
मकान मालिक को घर किराये पर देने से पहले एक रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनावा लेना चाहिए, जिसमें किरायेदार नाम, किराये की रकम, तारीख और किराया न देने पर कार्यवाही से सम्बंधित नियमों का उल्लेख होता है। उस रेंट एग्रीमेंट पर मकान मालिक और किरायेदार दोनों के दस्तखत होते हैं, जो आगे चलकर किराये से सम्बंधी मसले को हल करने में सहायक होता है।
इस रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) के तहत अगर किरायेदार तय तारीख तक किराये का भुगतान नहीं करता है, तो उस स्थिति में मकान मालिक किरायेदार को कानूनी नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस के बाद किरायेदार को किराये का भुगतान करना पड़ेगा, वरना उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के तहत कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
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किराया न मिलने पर मकान मालिक के पास यह भी हक होता है कि वह किरायेदार के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है, जिसके तहत रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) से जुड़े दस्तावेजों को कोर्ट में जमा करवाया जाता है। इसके बाद निचली अदालत में सुनवाई होती है और जज रेंट एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए किरायेदार को पैसों का भुगतान करने का फैसला सुनाते हैं।
अगर आप कानूनी कार्यवाही में नहीं फंसना चाहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को घर किराये पर देने से पहले सिक्योरिटी अमाउंट (Security Amount) जमा करवा लिजिए। ऐसे में किरायेदार एक तय रकम घर किराये पर लेने से पहले मकान मालिक के पास जमा करता है, जिसके बाद अगर किरायेदार रेंट न दे तो आप उस सिक्टोरिटी अमाउंट में से किराया काट सकते हैं।