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Bhagyashree Yojana : बेटी के जन्म पर सरकार देती है 50 हजार रुपए, जानें महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

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Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य की लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए “माझी कन्या भाग्यश्री योजना” नाम से एक योजना चला रही है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से की गई है। इस योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) बेटी के जन्म पर 50,000 रूपए प्रदान करती है। दूसरी बेटी के जन्म पर भी सरकार आर्थिक मदद प्रदान करती है।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना की नियम व शर्तें

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana के अंतर्गत राज्य के जो माता-पिता अपनी पहली बेटी के जन्म के बाद एक वर्ष के भीतर नसबंदी करवाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सरकार उन्हें 50,000 रूपए की धनराशि देती है, जो बैंक में बालिका के नाम पर जमा कर दिए जाते हैं। इस योजना का एक और बेटी के जन्म के बाद भी लाभ लिया जा सकता है।

अगर माता पिता अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन करवाते है तो दोनों लड़कियों के नाम पर 25000-25000 रूपए बैंक में जमा किए जाएंगे। इस योजना में मूलधन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जब लड़की 18 साल की हो जाती है, तब वह लड़की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार होती है।

महाराष्ट्र माझी कन्या भाग्यश्री योजना के अंतर्गत, इस योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र में स्थायी निवासी लोगों को ही मिलता है। इसके लिए लड़की को पूर्ण 10 वीं कक्षा की उत्तीर्णता होनी चाहिए और उसका अविवाहित होना आवश्यक है। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे का उपयोग उसकी शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत, मां और बेटी के नाम से ज्वाइंट बैंक खाता खोला जाता है, जिसमें 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ उठाने के लिए महत्त्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card),
  • मां या बेटी का बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook),
  • मोबाइल फोन नंबर (Mobile Number),
  • एक पासपोर्ट आकार का फोटो (Passport size Photo),
  • निवास प्रमाण पत्र (Resident Address Proof) और
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof)

माझी कन्या भाग्याश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana) में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से फॉर्म डाउनलोड कर, उसे भरकर, मांगे गए कागजातों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। जांच-पड़ताल के बाद आपका आवेदन सही पाए जाने पर सरकार की ओर से यह राशि आवेदनकर्ता को मिल जाएगी।

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News Desk
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