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सहारा में पैसा फंसा है तो कैसे मिलेगा रिफंड, केंद्र सरकार ने शुरू किया सहारा रिफंड पोर्टल, आज ही लॉगिन करें

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Sahara Refund Portal – भारत की प्रमुख व्यापारिक संगठनो में से एक सहारा ग्रुप (Sahara Group) में लगभग 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से रिफंड का भुगतान वे निवेशक ही प्राप्त करेंगे जिनके निवेश की मेच्योरिटी पूरी हो चुकी है और यह प्रक्रिया बिलकुल फ्री है, इसके लिए कोई भी अतिरिक्त फीस अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को केंद्र सरकार की याचिका पर निर्णय लिया, जिसमें सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में रखे गए 5000 करोड़ रूपये को सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद, इन 5000 करोड़ रूपये को पहले चरण में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश करने वाले निवेशकों को वापस किया जाएगा।

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निवेशकों को सहारा ग्रुप से रिफंड प्राप्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर अपने सभी क्लेम फाइल करने के लिए रिफंड फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 30 दिनों का समय लगेगा, जिसके भीतर सहारा समूह क्लेम आवेदनों को सत्यापित करेगा। क्‍लेम फॉर्म को 15 दिनों के बाद जमा करना होगा, निवेशकों को SMS द्वारा या पोर्टल पर क्‍लेम स्‍टेटस की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। क्‍लेम प्रोसेस पूरा होने में 45 दिन का समय लग सकता है।

ऑनलाइन रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस

सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अपने पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर जाना होगा।

वहाँ सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) के ऑप्शन पर क्लिक करें। पोर्टल खुलने के बाद डिपॉजिटर रजिस्‍ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम चार अक्षर और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर दें। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।

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अब पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें। वहाँ दुबारा से आधार के चार डिजिट और मोबाइल नंबर दर्ज करें। नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। इस बार आधार डेटा लेने के लिए एक्‍सेप्‍ट का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट करने पर आपके आधार की जानकारियाँ दिखाई देंगी।

अगले स्टेप में आपको क्‍लेम फॉर्म दिखाई देगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियाँ निर्धारित स्थान पर भरें और डॉक्‍युमेंट अपलोड करें। अब इस फॉर्म को डाउनलोड कर अपनी फोटो चिपकाएँ और निर्धारित स्‍थान पर हस्‍ताक्षर करें। वापस से इसे स्‍कैन कर अपलोड करें और सब्मिट कर दें। आपके मोबाइल नंबर पर फॉर्म जमा होने का कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।

अगर किसी निवेशक ने सहारा की एक से ज्‍यादा को-ऑपरेटिव सोसाइटिज में निवेश किया है, तो उसे रिफंड फॉर्म में अपने सभी क्‍लेम फाइल करने होंगे। अगर आपका क्‍लेम का पैसा 50 हजार रूपये से ज्‍यादा है, तो पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।

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News Desk
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