PM Kisan Maandhan Yojana : भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जब तक किसान शारीरिक रूप से मजबूत रहता है तब तक वह मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का खर्च चलाता है। लेकिन वृद्ध हो जाने के बाद उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana – PM KMY) का शुभारंभ किया गया।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) शुरू करने का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध किसानों को ₹3000 प्रति महीना पेंशन देना है, ताकि उनका बुढ़ापा खुशहाली से बीत सके और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले किसानों को मासिक किस्त जमा करना होता है और बाद में उसे हर महीने मासिक पेंशन दी जाती है। ये भी पढ़ें – अब सड़कों के किनारे दुकान लगाने वाले पा सकते हैं 50 हजार तक का लोन, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना क्या है? (PM Kisan Maandhan Yojana Kya Hai)
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) का शुभारंभ धानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग किसानों को सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद जीवन यापन के लिए ₹3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है।
PM KMY का लाभ लेने के लिए किसान को सरकार को हर महीने कुछ पैसा देना होता है। जैसे बीमा का लाभ लेने से पूर्व किसी बीमा कंपनी को बीमा धारक द्वारा हर महीने एक छोटी सी किस्त का भुगतान करना पड़ता है। उसी प्रकार किसान को इस योजना के लिए कुछ पैसों का भुगतान सरकार को एक निश्चित समय तक किया जाता है। ये भी पढ़ें – मछली पालन के लिए सरकार दे रही है 60% तक की सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) का लाभ लेने के लिए जो किसान आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के अंदर होना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना में पेंशन कब तक मिलती है?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) के तहत लाभार्थी किसान को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलती है। इस योजना का लाभ पति या पत्नी में से किसी एक को ही मिलता है। और लाभार्थी किसान की मृत्यु हो होने के बाद उसके जीवन साथी को इस पेंशन का 50% भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (PM KMY) में पहले कितना मासिक किश्त जमा करना होता है?
60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने के बाद किसान इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए दावा कर सकता है। लेकिन इससे पूर्व किसान को सरकार को एक छोटी किंतु निश्चित राशि का भुगतान हर महीने 60 साल की उम्र होने तक करना होता है यह राशि ₹55 प्रति माह से ₹200 प्रति माह तक होती है। ये भी पढ़ें – अब विदेश में भी फसल बेच सकेंगे भारतीय किसान, सरकार ने लॉन्च की नई योजना
मान लीजिए आवेदन कर्ता की उम्र 18 वर्ष है, तो उसे 60 वर्ष की उम्र पूरा होने तक इस योजना में ₹55 प्रति माह की दर से भुगतान करना होगा। 60 वर्ष पूरा हो जाने के बाद उसे सरकार द्वारा ₹3000 महीने की पेंशन दी जाएगी और यदि आवेदन कर्ता की उम्र 40 वर्ष है तो उसे ₹200 प्रति माह की दर से भुगतान करना होगा।
यदि आप प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और एक्टिव मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (PM KMY) के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (PM KMY) में आवेदन करने के पात्र हैं, तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मासिक किश्त जमा करने के लिए भी आप CSC विजिट कर सकते हैं। ये भी पढ़ें – स्मार्ट मीटर को लगाने से कम आएगा बिजली बिल, प्रति यूनिट मिलेगी 15 पैसे की छूट