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जानें क्या है PM Matsya Sampada Yojna, सब्सिडी लेने के लिए कैसे करें आवेदन?

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केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे पर लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सरकार ने कई योजनाओं को किसानो के हित के लिए शुरू किया है। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार में मछली पालने वाले किसानों के लिए मत्स्य संपदा योजना (Matsya Sampada Scheme) की शुरुआत की जिसमें मछली पालने वाले किसानों को सरकार द्वारा फिश फार्मिंग के लिए सब्सिडी दी जाती है।

सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इस योजना में मछली पालन का व्यवसाय करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 40 से 60 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा किसानों को इस योजना के अंतर्गत ऋण के साथ साथ मछली पालन का निशुल्क प्रशिक्षण भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने मछली पालन के व्यवसाय को और अधिक बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। प्रशिक्षित होकर किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम हो जाते हैं और आप जितने ज्यादा क्षेत्रफल में व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। आपको उतना ही अधिक फायदा सरकार की ओर से दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMSY Scheme) के अंतर्गत मछली पालने वाले किसानों को सरकार ₹3 लाख का ऋण देती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मध्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ों रुपए का बजट बनाया है। जिसका उपयोग मछली पालने वाले किसानों और मछुआरों के हितों के लिए किया जाएगा। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले किसानों को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने में सरकार इस फंड का इस्तेमाल करेगी।

आप को जानकारी देते चले कि, देश के बहुत से राज्यों में मछलियों की मांग बहुत अधिक है। आज के हालात के मुताबिक वहां की जरूरतें पूरी करने में मछली पालने वाले किसान असमर्थ हैं। इन्हीं बातों को सरकार ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन के क्षेत्र को और अधिक उन्नत और विकसित करने पर ध्यान दे रही है। इससे सरकार इस क्षेत्र में स्वरोजगार तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दे रही है।

मत्स्य पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण कहां से मिलेगा?

मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए किसान को सबसे पहले अपने नजदीकी मत्स्य पालन विभाग से संपर्क करना होता है। इसके अलावा अपनी सरकारी बैंक से भी इसके बारे में आवश्यक जानकारियां ले सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदनकर्ता को भारत का स्थाई नागरिक होना आवश्यक है।
  • प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत वरीयता दी जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत देश के सभी मछुआरे और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि आप भी मत्स्य सम्पदा संपदा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भारत सरकार की मत्स्य सम्पदा संपदा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://dof.gov.in/pmmsy पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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News Desk
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तमाम नकारात्मकताओं से दूर, हम भारत की सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं।

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