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सहारा में फंसा है पैसा तो रिफंड के लिए इन 6 दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत, इसके बिना नहीं मिलेगा एक भी रुपया

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Documents required for Sahara Refund : केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप (Sahara India) के चारो को-ऑपरेटिव में फंसे लगभग 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कवायद शुरू की है। इसके लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) लॉन्च किया है। लॉन्च के चार दिनों में ही करीबन पांच लाख निवेशकों ने क्लेम कर दिया।

Sahara Refund के लिए कहां करें क्लेम

अगर आपने भी सहारा में निवेश किया था और आपका पैसा फंसा हुआ है तो रिफंड के लिए सहकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर अपने सभी क्लेम फाइल कर सकते हैं। शर्त यह है कि सहारा ग्रुप में 22 मार्च 2022 से पहले निवेश किए गए निवेशकों को और स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 29 मार्च 2023 से पहले जमा कराए गए निवेशकों को ही रिफंड मिलेगा।

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क्लेम करने के बाद निवेशकों द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन को वेरिफाई किया जाएगा। निवेशकों को SMS द्वारा या पोर्टल पर क्‍लेम स्‍टेटस की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इन सब में लगभग 45 दिनों का समय लगेगा।

Sahara Refund के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड,
  • मेंबरशिप नंबर,
  • जमा अकाउंट नंबर,
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर,
  • डिपॉजिट सर्टिफिकेट और
  • पैन कार्ड (दावा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो तो)

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट में रखे गए 5000 करोड़ रूपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। फैसले के अनुसार जमाकर्ताओं को उनके खाते में रिफंड के रूप में पहले 10,000 रूपए दिए जाएंगे। बाकी पैसे कब और कैसे मिलेंगे, इस पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

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News Desk
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