Rules for construction near highway : रोड के पास बने मकानों की वैल्यू भी ज्यादा होती है और वहाँ से आने जाने में भी दिक्कत नहीं होती, इसलिए सभी चाहते हैं कि उनका मकान रोडटच हो। परन्तु कई बार ऐसा भी होता है कि लोग पाई-पाई जोड़ कर रोड के पास अपना घर तो बनवा लेते हैं पर जब सरकार । सड़के चौड़ी करवाती है तो उनके घरों का भी कुछ भाग तोड़ दिया जाता है और उसके लिए उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। अतः आप सभी को रोड के पास घर बनवाने से पूर्व सड़क निर्माण से जुड़े नियम जरूर पता होने चाहिए.
सरकारी गाइडलाइन का करना होगा पालन
हाईवे या रोड के किनारे पर निर्माण कराना हो तो आपको सड़क किनारे निर्माण सम्बंधी सरकारी गाइडलाइन की जानकारी प्राप्त कर उनका पालन अवश्य करना चाहिए.
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हर राज्य के होते हैं अलग–अलग नियम
बता दें कि देश के प्रत्येक राज्य में रोड या हाइवे के पास मकान की दूरी से जुड़े नियम भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनकी जानकारी आपको अपने शहर की नगर पालिका निगम से मिल जाती है। हर प्रकार की केटेगिरी के रोड के लिए राइट ऑफ वे निर्धारित होता है। जिसकी सीमा के बाहर डायवर्टेड प्लॉट पर सर्वसम्बधित शासकीय विभागों से NOC लेकर निर्माण कराया जा सकता है।
जरूरी है नेशनल हाइवे से 75 फीट की दूरी
UP के रोड कंट्रोल एक्ट 1964 के अनुसार, सड़क के बीच की रेखा से नेशनल हाइवे या फिर स्टेट हाइवे के मध्य 75 फीट तक की दूरी उपयुक्त होती है और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 फीट व आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 50 फीट की दूरी पर मकान बनवाना चाहिए.
हाईवे से 75 मीटर की दूरी तक नहीं है निर्माण की परमिशन
हाईवे के बीच से दोनों तरफ़ 75-75 मीटर की दूरी पर कोई निर्माण नहीं होगा, यही नियम है। अगर निर्माण अत्यंत आवश्यक है तो आपको NHAI व राजमार्ग मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण एक्ट की धारा 42 के मुताबिक हाईवे के मध्य से 40 मीटर तक की दूरी पर निर्माण की परमिशन नहीं दी गई है।
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