अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो अक्सर देश के तमाम हाईवों से होते हुए घूमने जाते होंगे लेकिन आपने हाईवे पर देखा होगा कि यहाँ पर एक टोल टैक्स लगा होता है और सारी गाड़ियों को टोल भरना आवश्यक होता है।
लेकिन आज के इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे टोल नहीं वसूल किया जाता है। जी हाँ कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनसे टोल वसूल नहीं किया जाता है और इस लेख में हम आपको उन्हीं गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं।
भारत में इन गाड़ियों पर नहीं लगता है टोल टैक्स
हमारे देश में हाईवे से सफर करने पर टोल टैक्स देना पड़ता है लेकिन देश में कुछ ऐसे भी गाड़ियाँ मौजूद हैं जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है और वह कुछ इस प्रकार हैं-
- भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी
- भारत के उपराष्ट्रपति की गाड़ी
- भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी
- किसी भी राज्य के राज्यपाल की गाड़ी
- भारत के चीफ जस्टिस की गाड़ी
- लोकसभा अध्यक्ष की गाड़ी
- कैबिनेट मंत्री की गाड़ी
- किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की गाड़ी
- सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी
- संघ के राज्य मंत्री की गाड़ी
- केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाड़ी
- पूर्ण सम्मान या समकक्ष रैंक वाले चीफ स्टाफ की गाड़ी
- किसी भी राज्य के विधान परिषद सभापति की गाड़ी
- किसी भी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी
- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की गाड़ी
- हाई कोर्ट के जज की गाड़ी
- सांसद की गाड़ी
- थल सेना के सेनाध्यक्ष सेना कमांडर और सेवा में समकक्ष लोगों की गाड़ी
- राज्य सरकार के मुख्य सचिव की गाड़ी
- भारत सरकार के मुख्य सचिव की गाड़ी
- सचिव तथा राज्यों के परिषद की गाड़ी
- लोकसभा तथा उसके सचिवों की गाड़ी
सके अलावा इन लोगों की गाड़ियों पर भी नहीं लगता है टोल
बता दे कि ऊपर बताई गई लिस्ट के अलावा भी अर्धसैनिक बलों, पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट और शव वाहन इत्यादि गाड़ियों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इन सबके अलावा हर किसी को टोल टैक्स देना अनिवार्य होता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह नियम कानून के खिलाफ है।
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