Pan Card Rules: आज के दौर में पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। इतना ही नहीं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना भी अनिवार्य है, ताकि बैंक और वित्तीय सम्बंधी लेनदेन करने में ग्राहकों को आसानी हो सके।
ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास 1 से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं, तो वह अपराध की कैटेगरी में आ सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर व्यक्ति के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। इसलिए पैन कार्ड से जुड़ी छोटी-सी गलती भी आम नागरिक को बहुत भारी पड़ सकती है।
2 पैन कार्ड रखना है गैर कानूनी
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड होते हैं, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड आयकर विभाग के पास सरेंडर करना होगा। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो आयकर विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं, तो उसमें से एक कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको छोटी-सी प्रक्रिया को फ्लो करना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर चेंज ऑर कलेक्शन इन पैन डेटा का ऑप्शन मौजद होता है, जिस पर क्लिक करने से एक कॉमन फॉर्म ओपन हो जाता है।
इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसमें मांग गई जानकारी को भरना होता है, जिसे NSDL के ऑफिस में जाकर जमा करना होता है। इस फॉर्म के साथ ही दूसरे पैन कार्ड को भी ऑफिस में सरेंडर किया जात है, जिसके बाद आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन पैन कार्ड सरेंडर न करने की स्थिति में व्यक्ति के ऊपर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।