भारत में किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होता है, जिसके लिए व्यक्ति को ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को कई जगहों पर अहम दस्तावेज के रूप में अहम दस्तावेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसे संभाल कर रखना जरूरी होता है।
लेकिन कई बार लापरवाही या गलती से ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है और उस स्थिति में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चालने पर आपका चालान कट सकता है, लिहाजा इससे बचने के लिए आप घर बैठे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको आसान से प्रोसेस को फ्लो करना होगा।
थाने में लिखवाए एफआईआर
अगर किसी वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले नजदीकी थाने में एफआईआर करवानी चाहिए। इस एफआईआर के जरिए आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कॉपी को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस फट गया है या फिर पुराना हो गया है, तो उस स्थिति में आप पुराना डीएल दिखाकर उसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको सड़क परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ LLD फॉर्म का ऑप्शन मौजूद होता है।
इस फॉर्म में आपको अपनी सही जानकारी भरनी होगी, जबकि फॉर्म के साथ एफआईआर की कॉपी और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंटस की कॉपी को अटैच करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जिसके बाद 30 दिन के अंदर आपके घर पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बाय पोस्ट पहुँच जाएगा।
ऑफलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई
अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको RTO ऑफिस जाकर LLD फॉर्म प्राप्त करना होगा या फिर आप चाहे तो किसी भी साइबर कैफे से LLD फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद आप उस फॉर्म को भरकर उसके साथ एफआईआर की कॉपी और आधार कार्ड जैसे पहचान बताने वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी को अटैच करना होगा, जिसके बाद उस फॉर्म को RTO ऑफिस में जमा करवाना होता है। RTO ऑफिस में आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, जिसके बाद 30 दिन के अंदर आपको डुप्लीकेट डीएल मिल जाएगी।
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