भारत में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिससे इन लोगों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो पाती हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी देश के कई राज्यों में आज भी कई लोग किराए के मकान में रहते हैं या फिर फुटपॉथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में Gharkul Yojana योजना शुरू की गई है, जिससे तहत गरीब परिवारों को रहने के लिए घर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में शुरू हुई Gharkul Yojana
जिस प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने भी गरीबों को घर देने का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य में Ramai Gharkul Yojana योजना की शुरुआत की गई है, जिसे महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
रमाई आवास Gharkul Yojana के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोगों को घर दिए जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक महाराष्ट्र सरकार 1.5 लाख परिवारों को घर प्रदान कर चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने आगामी साल में 51 लाख घर और बनाने का फैसला किया है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
रमाई आवास घरकुल योजना गरीब वर्ग के लोगों को घर मुहैया करवाती है, इसलिए जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी व्यतीत करने वाले परिवार ऑनलाइ आवेदन कर सकते हैं।
इतना ही नहीं अगर कोई परिवार कच्चे मकान में रहता है, तो वह भी रमाई आवास घरकुल योजना के तहत घर प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसे में इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक स्थित सुधारने का प्रयास कर रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को बेघर न रहना पड़े।
आपको बता दें कि रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र के नागरिक की उठा सकते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बौद्ध कैटेगरी में आने वाले गरीब परिवारों को प्रथामिकता दी जाएगी।
घर आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
Gharkul Yojana के तहत घर प्राप्त करने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र और बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी डॉक्यूमेंट के रूप में जमा करनी होगी। वहीं अगर कोई विधवा महिला इस योजना के तहत घर के आवेदन करती है, तो उसे अन्य दस्तावेजों के साथ अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी भी जमा करनी होगी।
इसे भी पढ़ें – बेटी की शादी के लिए इस प्लान में निवेश करें पैसा, 7 साल में मिलेंगे 50 लाख रुपए