How to exchange mutilated notes: हम सभी के साथ कई बार ऐसा होता है कि कटे फटे पुराने नोट इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में जब उन नोटों को मार्केट में हम लेकर जाते हैं तो कोई भी नोटों को लेना पसंद नहीं करता। जिसके चलते हम उस नोट पर टेप या अन्य तरीकों से उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं।
हालांकि कई बार चुपकाने के बाद भी नोट नहीं चलते हैं। ऐसे में अगर आप उन नोटों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज हम आपको आरबीआई के नए नियम के बारे में बताने वाले हैं।
जान लीजिए RBI का नया नियम
दरअसल आरबीआई ने नोट बदलने को लेकर के नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत नोट पर आरबीआई गवर्नर के साइन, सीरियल नंबर दिखना चाहिए। यह नोट पर यह सुरक्षा मानक माने जाते हैं तो बैंक अधिकारी नोट बदलने से मना नहीं कर सकते।
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अगर आपके पास 5 या 10 या 20 या 50 के कटे फटे पुराने नोट है तो कम से कम इसका आधा हिस्सा मौजूद होना चाहिए। अगर आप के नोट पर यह चीजें मौजूद नहीं है तो वह बदला नहीं जाएगा।
यहाँ बदलवा सकते हैं पर खराब नोट
दरअसल इस नियम के तहत यह भी बताया गया है कि आप एक बार में एक इंसान 20 नोट ही बदलवा सकता है। वहीं यह टोटल 5000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बैंक आपको कटे-फटे नोट के बदले तुरंत सही नोट दे देगा। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में कटे-फटे नोट है तो बैंक उसके लिए थोड़ा समय लेकर उसको बदलेगा।
इस जगह होगी शिकायत
जानकारी के तहत यह बता दें कि कटे-फटे नोट बदलने के बैंक की खुद की कुछ अपनी शर्तें होती हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती है जानबूझकर उस नोट को पाना है तो बैंक उसको नहीं बदलेगा और ना ही आप इसकी शिकायत कहीं भी दर्ज कर सकते हैं।
अगर आपके पास ऐसा नोट है तो आप और भी आई ऑफिस ले जा सकते हैं। वहाँ आपको एक फॉर्म भरकर ही नोट जमा करना होगा और फिर रिजर्व बैंक इस नोट को बदलकर आपको आपका पैसा वापस देगा।