PAN Card Update: देश में जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखने एवं उनके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के दस्तावेजों को जारी किया जाता है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड और पैन कार्ड महत्त्वपूर्ण हैं। वित्तीय सम्बंधी लेनदेन पैन कार्ड के माध्यम से ही पूरी होती है। इसके अलावा टैक्स को निर्धारित करने में भी पेन कार्ड बेहद आवश्यक होता है।
काफी कम लोग पैन कार्ड को लेकर कुछ जरूरी बातें जानते हैं, जिसके तहत जुर्माना देने से बच सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि कैसे पैन कार्ड से सम्बंधित कुछ बातों का ध्यान रखने पर जुर्माना देने से बचा जा सकता है, तो आइए जानते हैं विस्तार से।
दोहरे आवेदन से मिल जाते हैं दो पैन कार्ड
कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डुप्लीकेट या एक से अधिक पैन कार्ड न ही दे सकता है और न ही अपने पास रख सकता है। एक से ज्यादा या डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने पर उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने जुर्माना राशि को भी घोषित कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
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कई बार दोहरे आवेदन से यूजर के पास दो पैन कार्ड अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि गैर-कानूनी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें आईटी विभाग से पैन कार्ड मिल जाती है। कुछ लोगों को, जिन्हें कार्य आउटसोर्स किया गया था, उन्हें भी एजेंसियों की मदद से पैन कार्ड मिल जाता है।
लगेगी आयकर अधिनियम की धारा 272बी
जिन लोगों के पास दो आधार कार्ड मौजूद हैं, उन्हें अपने एक पैन कार्ड को रद्द करवाने की जरूरत होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से अथवा पैसे बचाने से सम्बंधित कोई गलत इरादे से एक से अधिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। अगर व्यक्ति ऐसे में पकड़ा जाता है, तो उसे भारी जुर्माना लग सकता है।
सरकार ने एक से अधिक पैन कार्ड रखने के सम्बंध में कड़े कानून बनाए हैं। बता दें कि इसके लिए 10, 000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। यह नियम आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत दी गई है