भारतीय बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें वह अपना कीमती सामान, ज्वैलरी और डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ऐसे में विभिन्न बैंकों में कई लोग लॉकर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 2023 से लॉकर धारक ग्राहकों को नए नियमों का पालन करना होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई ग्राहक लॉकर लेना चाहता है, तो उसे नए लॉकर एग्रीमेंट पर दस्तखत करने होंगे। इस नए एग्रीमेंट को 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी बैंकों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है।
लॉकर से जुड़े नया नियम और एग्रीमेंट
नए एग्रीमेंट के तहत अगर कोई ग्राहक अपने लॉकर को एक्सेस करता है, तो बैंक को 24 घंटे के अंदर ग्राहक को ई-मेल और SMS के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी। बैंक की तरफ से दी जाने वाली जानकारी में तारीख, समय और कुछ जरूरी बातों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है, ताकि ग्राहक के पास लॉकर एक्सेस को लेकर जरूर जानकारी हो।
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इतना ही नहीं इस नए एग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुँचता है या फिर वह चोरी हो जाता है, तो उस स्थिति में बैंक को ग्राहक को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसके लिए बैंकों को सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने का आदेश दिया गया है, ताकि चोरी, डकैती और लूटपाट से बचा जा सके।
हालांकि भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुँचता है, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और न ही वह ग्राहक को किसी प्रकार का भुगतान करेगा। वहीं अगर किसी ग्राहक की खुद की गलती की वजह से लॉकर के सामान में गड़बड़ी होती है, तो उस स्थिति में भी बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
इस नए एग्रीमेंट पर सभी लॉकर धारकों के दस्तखत होना अनिवार्य है, जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ग्राहकों को SMS और ई-मेल भेजे जा रहे हैं। बैंक SMS और ई-मेल के जरिए लॉकर धारकों को नए एग्रीमेंट की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्हें 31 दिसम्बर 2022 तक दस्तखत करना है।
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