GST on Restaurant : आमतौर पर हम कभी किसी रेस्टोरेंट (Restaurant) में खाना खाने जाते हैं तो हमें एक बिल में जीएसटी (GST) का हिस्सा शामिल नजर आता है, जिसका हमें भुगतान करना होता है. आमतौर पर देखा जाए तो सभी रेस्टोरेंट को जीएसटी चार्ज करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए आप यह जान ले किस तरह रेस्टोरेंट्स (Restaurant) आपसे जीएसटी चार्ज कर सकते हैं वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है.
Restaurant में जाने से पहले इस बात का रखें ध्यान
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) के तहत शामिल कारोबारियों को वार्षिक टर्नओवर पर GST का भुगतान करना होता है. यह सामान्य से कम होती है. वही 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला एक छोटा कारोबारी भी इस योजना का फायदा उठा सकता है. सरकार की जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठाने वाले रेस्टोरेंट्स बिल पर ग्राहकों से जीएसटी नहीं ले सकते हैं. आप रेस्टोरेंट में जाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वह कंपोजीशन स्कीम के तहत आता है या नहीं.
Folks is this true? Can somebody check and let us know? @FinMinIndia @cbic_india pic.twitter.com/1gcTp9RqwW
— Mohandas Pai (@TVMohandasPai) February 20, 2023
बिल भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
जो रेस्टोरेंट (Restaurant) जीएसटी कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) का लाभ उठाते हैं, उनके बिल पर अनिवार्य रूप से यह लिखा होगा ‘कंपोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट एबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई’ बिल पर अगर ऐसा लिखा हो तो आपको GST का भुगतान नहीं करना होगा और इसके बावजूद भी जबरदस्ती आपके कहा जाता है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं.
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