ITR Filing Last Date: भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है, जिसके बाद समय पर आईटीआर दाखिल न करने वाले टैक्स पेयर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया नहीं जाएगा।
ऐसे में 30 जुलाई 2023 तक 6 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं, जबकि बीते दिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर 27 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए थे। अब सवाल खड़ा होता है कि टैक्स पेयर्स 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है।
जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान
आयकर विभाग की धारा 139 (1) के तहत अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो उसके ऊपर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर टैक्स पेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम होती है, तो उस स्थिति में आईटीआर फाइल न करने पर 1 हजार रुपए का हर्जाना भरना पड़ता है।
इतना ही नहीं सही समय पर टैक्स का भुगतान करने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति 25,00,000 रुपए से अधिक इनकम टैक्स की चोरी में अपराधी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से 7 साल तक जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख निकलने के बाद रिटर्न नहीं भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए टैक्स पेयर को जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरह के रिटर्न को अपडेट आईटीआर कहा जाता है, जिसे साल के आखिर में 31 दिसम्बर तक भरा जा सकता है।
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