Duplicate Driving License: भारत में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसे एक अहम दस्तावेज भी माना जाता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लिखित टेस्ट के साथ-साथ ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, जिसके बाद दोनों टेस्ट में पास होने वाले व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है।
अब इतनी मेहनत से हासिल किया गया ड्राइविंग लाइसेंस अगर खो जाए, तो टेंशन होना लाजमी है। वहीं दूसरा लाइसेंस प्राप्त करने तक गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए आप डुप्लीकेट लाइसेंस (Duplicate DL) का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
कैसे प्राप्त करें Duplicate Driving License?
डुप्लीकेट लाइसेंस (Duplicate DL) असल लाइसेंस की कॉपी होता है, जिसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO से प्राप्त किया जा सकता है। इस डुप्लीकेट लाइसेंस को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब असल लाइसेंस गुम या चोरी हो जाता है। इस डुप्लीकेट लाइसेंस को हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन में असल लाइसेंस के गुम या चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाना अनिवार्य होता है।
ऐसे में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर लॉग इन करना होता है, जहाँ स्क्रीन पर डीएल सर्विस का विकल्प मौजूद होता है। उस विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाता है, जिसमें अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस का ऑप्शन होता है।
इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें मांगी गई जानकारी को ठीक-ठीक भरना होता है और फॉर्म के साथ एफआईआर की कॉपी को प्रूफ के तौर पर लगाया जाता है। आखिर में फॉर्म को सबमिट करके डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए फीस भरी जाती है, जिसके कुछ दिन बाद लाइसेंस की कॉपी पोस्ट के जरिए आपके घर पहुँच जाएगी।