Homeबिज़नेसToll Tax New Rule: अब नहीं देना होगा टोल, केंद्रीय मंत्री Nitin...

Toll Tax New Rule: अब नहीं देना होगा टोल, केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने FREE कर दिया टोल टैक्स

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Nitin Gadkari on Toll Tax: वर्तमान समय की केंद्र सरकार इस समय देश के हाईवे से टोल को हाईटेक करने अथवा हटाने की योजना पर बहुत तेजी से काम कर रही है। ऐसा इसलिए है। क्योंकि, रोड पर चलने वाले करोड़ों लोगों का बहुत कीमती समय इस प्रकार के टोल पर खराब हो जाता है, जिससे आम जनमानस के साथ-साथ देश को भी हजारों करोड़ का नुकसान प्रतिवर्ष हो जाता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने टोल टैक्स के नियमों में कुछ आवश्यक और बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब नए नियमों के मुताबिक कई तरह के वाहनों को टैक्स नहीं देना होगा। सरकार द्वारा बदले गए इन नियमों के तहत आम जनता को टोल में काफी राहत मिल जाएगी।

इस प्रकार के वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स

आपको बता दें कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं राज्य सरकारें भी टोल टैक्स के नियम बनाती हैं। यदि इस नियम की बात की जाए तो इसके तहत निजी वाहनों को किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। Read Also: अब ATM से निकलेगा सोना, जानें किस शहर में लगाई गई है पहली गोल्ड मशीन

अब इस टैक्स के अंतर्गत सिर्फ कमर्शियल वाहन रह गए हैं। लेकिन इस समय यह नियम सिर्फ MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के तहत मध्य प्रदेश में लागू किया गया है।

कब शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया?

पिछले महीने हुई केंद्र की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि इस नियम के अंतर्गत जीप और कार जैसे निजी वाहनों समेत यात्री बसों को भी राहत दी जाएगी। इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, आगामी महीने में यह टेंडर प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी।

किसे नहीं देना होगा टैक्स?

इस विषय पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले 9 तरह की कैटेगरी के वाहनों को शामिल किया गया था, जिसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। यदि इस लिस्ट की बात की जाए तो इसमें फायर ब्रिगेड, भारतीय सेना, भारतीय डाक, गैर व्यवसायिक वाहन, संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, सरकारी कर्मचारियों के शव ले जाने वाले वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा दो पहिया वाहन भी टोल टैक्स में छूट प्राप्त कर सकेंगे।

Read Also: बैंक की जगह यहां सेव कीजिये पैसे, मिल रहा है ज्यादा ब्याज, पैसा भी रहेगा सुरक्षित

यह भी पढ़ें
News Desk
News Desk
तमाम नकारात्मकताओं से दूर, हम भारत की सकारात्मक तस्वीर दिखाते हैं।

Most Popular