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इन 5 प्रकार के आय स्रोतों पर नहीं लगता एक रुपए का भी टैक्स, जानिए इनके बारे में

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Tax Free Sources Of Income : सरकार देश के हर उस व्यक्ति से इनकम टैक्स (Income Tax) लेती है। जो किसी भी प्रकार की इनकम करता है। जैसे- बिजनेस, नौकरी, शेयरों से होने वाली कमाई और बैंक में खोले गए खातों आदि से होने वाली कमाई पर भी सरकार अलग-अलग परसेंट में टैक्स लेती है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे आय के स्रोतों के बारे में जानकारी देंगे जिन पर एक रुपए का भी टैक्स सरकार द्वारा नहीं (Tax Free Sources Of Income) लिया जाता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं…

पत्रक संपत्ति

यदि आपको खानदानी संपत्ति मिली है। तो इस प्रकार की संपत्ति पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। किंतु यदि संपत्ति से किसी भी प्रकार की आय होती है, या इस पर कोई ब्याज मिलता है, तो इस प्रकार की इनकम पर सरकार टैक्स लेती है।

कृषि आय

यदि आपके पास खेती योग्य भूमि है। और इस भूमि से आप एक अच्छी खासी आय करते हैं। तो इस पर भी सरकार द्वारा एक रुपए भी टैक्स नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की आय में खेती से उपजे हुआ अनाज से होने वाली कमाई, और उस खेती को किराए पर देकर होने वाली कमाई शामिल है। सरकार ने कृषि आय पर छूट के लिए कुछ विशेष कानून बनाए हुए हैं।

जीवन बीमा पॉलिसी

यदि आपने जीवन बीमा ले रखा है और आपकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, तो इस से मिलने वाली धनराशि पर भी सरकार द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। यदि आप का सालाना प्रीमियम सम अस्योर्ड 10% से अधिक है, तो उस अधिक धनराशि पर सरकार टैक्स लेती है।

किंतु यदि जीवन बीमा पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति विकलांग है, या फिर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। तो ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी पर सम एश्योर्ड का प्रतिशत बढ़कर 15% हो जाता है। इस रूप में सरकार द्वारा सम एश्योर्ड 15% से अधिक होने पर अधिक वाली धनराशि पर ब्याज लिया जाता है।

बचत खाते से होने वाली आय

यदि आपको अपने बचत खाते से सालाना ₹10000 तक का ब्याज मिलता है तो सरकार इस ब्याज पर टैक्स नहीं लेती है। सरकार इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80TTA के तहत ऐसा करती है। लेकिन अगर आप के खाते से मिलने वाले ब्याज की रकम 10000₹ से अधिक है तो उस 10,000 से अधिक वाली राशि पर आपको ब्याज देना होगा।

PF खाते की राशि पर

इनकम टैक्स के कानून (Income Tax Law) 80C के तहत सरकार द्वारा यह छूट दी जाती है। कि जो राशि किसी पीएफ अकाउंट धारक के खाते में जमा की गई है। उस पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। किंतु इसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी है। यह राशि कर्मचारी के बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है, तो उस बढ़ी हुई रकम पर सरकार द्वारा Incom Tax लिया जाता है।

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News Desk
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