Indian Railway : ट्रेन में यात्रा करना एक रोमांचक और आनंददायक अनुभव होता है। यात्रा के दौरान सामान कैरी करना यह भी एक आम बात है। यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करने की सलाह भी दी जाती है। फिर भी अगर यात्री का सामान चोरी हो जाए तो यात्रा के रोमांच में ग्रहण लग जाता है। ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि शिकायत दर्ज करने पर रेलवे सामान या फिर खोए हुए सामान का मुआवजा देता है तो आप मानेंगे? चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं:-
यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाए तो क्या करें
ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो ट्रेन के कोच अटेंडेंट, गार्ड या रेलवे पुलिस को तुरंत सूचित कर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। चोरों के बारे में जो भी जानकारी है और सामान की लिस्ट पुलिस को बताएं। इसके बाद आपको एक प्राथमिकी फॉर्म दिया जाएगा जिसे भरकर कार्रवाई के लिए थाने में देना होगा। इसे आप किसी भी रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर को देकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं।
सामान चोरी होने पर रेलवे देता है मुआवजा
रेलवे नियमों के तहत, ट्रेन में चोरी हुए सामान की शिकायत के बाद अगर रेलवे की ओर से सामान नहीं मिल पाता तो लापता सामान की कीमत की गणना कर यात्रियों को उसके बदले में मुआवजे का भुगतान किया जाता है।
मुआवजे की सुविधा प्राप्त करने के लिए सामान की पहले से बुकिंग करें
मुआवजे की सुविधा का लाभ उन्हीं यात्रियों को मिलता है जिन्होंने रेलवे के लगेज में भुगतान करके सामान की बुकिंग करवाई हो। बुक किए गए सामान की चोरी या किसी भी तरह की क्षति होने पर भारतीय रेलवे यात्री को मुआवजा देने के लिए तैयार होता है।
अगर सामान की बुकिंग के समय उसकी कीमत पहले से निर्धारित नहीं होती है, तो रेलवे 100 रुपये प्रति किलो तक मुआवजे का भुगतान कर सकता है। हालांकि, यह दावा की गई राशि बुकिंग के समय घोषित मूल्य से अधिक नहीं हो सकती है।