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बिहार सरकार का नया आदेश: 15 दिन स्कूल न आने पर बच्चों का कटेगा नाम

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Biah, Patna: बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार सरकारी स्कूल से 15 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। यह आदेश सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भेजा गया है।

इस आदेश के पीछे शिक्षा विभाग का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक (KK Pathak) ने कहा कि कई बार बच्चे स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इस आदेश के बाद बच्चे स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे।

इस नए आदेश के अनुसार, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों (आरडीडी), जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में 5-5 स्कूलों को गोद लेना होगा। उन्हें इन स्कूलों में 50% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

यदि कोई छात्र तीन दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे नोटिस दिया जाएगा। यदि छात्र 15 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

इस आदेश के तहत, इन पदाधिकारी को अपने-अपने गोद लिए गए स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना होगा। उन्हें छात्रों और अभिभावकों से भी बात करनी होगी और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करना होगा।

शिक्षा विभाग का यह आदेश कितना कारगर होगा, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन, यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने में मदद कर सकता है।

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News Desk
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